रांची :राजद सुप्रीमो लालू यादव को नहीं मिली जमानत ,हाईकोर्ट ने याचिका को किया खारिज

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झारखंड /रांची

चारा घोटाले में सजायाफ्ता राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है । आज रांची हाई कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। दोनों पक्ष की तरफ से जमानत पर बहस हुई। बहस समाप्त होने के बाद झारखंड हाईकोर्ट ने जमानत नहीं मिली है। सबकी निगाहें आज झारखंड हाईकोर्ट पर टिकी थी। तेजस्वी यादव ने कल कहा था कि उनके लिए आज राहत की खबर आ सकती है. 

मालूम हो कि जमानत पर सुनवाई के लिए 19 फरवरी की तारीख निर्धारित की गयी थी। इसके लिए कॉज़ लिस्ट के नम्बर 16 पर मामला सूचीबद्ध था। पिछली सुनवाई के दौरान सीबीआई द्वारा रिकॉर्ड्स पर कुछ डाक्यूमेंट्स जमा करने का वक्त मांगा गया था. भोजनावकाश से पहले सुनवाई पूरी हो गई थी।इसके बाद जजमेंट लिखा जा रहा था।

बताते चलें की राजद सुप्रीमो पर चारा घोटाला के दुमका कोषागार से अवैध निकासी का मामला है. दुमका कोषागार मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव को साथ 7-7 साल की सजा मिली है. लालू प्रसाद चार मामलों में सजायाफ्ता हैं लेकिन तीन केस में पहले ही जमानत मिल गई है.सिर्फ दुमका कोषागार से निकासी मामले में बेल लंबित है। लालू यादव के अधिवक्ता द्वारा दलील दी गई थी कि उन्होने आधी सजा पूरी कर ली है इसलिए जमानत दे दिया जाए लेकिन कोर्ट ने अधिवक्ता की दलील को नहीं माना और जमानत याचिका खारिज कर दी गई ।

रांची :राजद सुप्रीमो लालू यादव को नहीं मिली जमानत ,हाईकोर्ट ने याचिका को किया खारिज

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