यूपी: लव जेहाद पर चला योगी का चाबुक,नाम छिपा कर शादी किया तो होगी 10 साल की जेल

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कैबिनेट में गैरकानूनी धर्मांतरण संबंधी प्रस्ताव पास

देश भर में लव जेहाद के खिलाफ कानून बनाने की मांग तेज

देश/डेस्क

उत्तर प्रदेश में लव जेहाद पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से  गैरकानूनी धर्मांतरण संबंधी प्रस्ताव को योगी कैबिनेट ने हरी झंडी दे दी है।मालूम हो कि मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में गैरकानूनी धर्मांतरण समेत 21 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है।बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की ओर से आए फैसले के बाद थोड़ा बदलाव करते हुए राज्य सरकार ने एक धर्म से दूसरे धर्म में शादी पर नया कानून सरकार ने पास किया है। अब दूसरे धर्म में शादी से दो माह पहले सूचना देना अनिवार्य हो गया है। इसके साथ ही डीएम की अनुमति भी जरूरी हो गई है। नए कानून में नाम छिपाकर शादी करने पर 10 साल तक की सजा हो सकती है।

उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने बताया कि यूपी कैबिनेट उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म समपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020′ लेकर आई है। जो उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था सामान्य रखने के लिए और महिलाओं को इंसाफ दिलाने के लिए जरूरी है। श्री सिंह ने बताया कि 100 से ज्यादा घटनाएं सामने आई थी जिनमें जबरदस्ती धर्म परिवर्तित किया जा रहा है। इसके अंदर छल-कपट, बल से धर्म परिवर्तित किया जा रहा है। इस पर कानून बनाना एक आवश्यक नीति बनी, जिस पर कोर्ट के आदेश आए हैं। मंगलवार को कैबिनेट अध्यादेश लेकर आई, जिसे मंजूरी दे दी गई। 

कानून लाने की तैयारी विधि विभाग ने पहले ही कर ली थी। विधि विभाग ने अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय के साथ गृह विभाग को सौंपी। गृह विभाग ने अब इसकी रूपरेखा तैयार कर न्याय एवं विधि विभाग से अनुमति ली। मुख्यमंत्री की हरी झंडी मिलने के बाद इसे कैबिनेट बैठक में पेश किया गया, जिस पर कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। मालूम हो कि स्टेट लॉ कमीशन ने लव जिहाद पर कानून को लेकर रिपोर्ट सीएम योगी आदित्यनाथ को सौंपी थी।

लव जिहाद पर कानून लाने के लिए जो प्रस्ताव तैयार किया गया है, उसमें इस कानून के बनने के बाद इसके अंतर्गत अपराध करने वालों को पांच से दस वर्ष की सजा का प्रावधान है। इसके साथ ही अब शादी के नाम पर धर्म परिवर्तन भी नहीं किया जा सकेगा। इतना ही नहीं शादी कराने वाले मौलाना या पंडित को उस धर्म का पूरा ज्ञान होना चाहिए। कानून के मुताबिक धर्म परिवर्तन के नाम पर अब किसी भी महिला या युवती के साथ उत्पीड़त नहीं हो सकेगा। ऐसा करने वाले सीधे सलाखों के पीछे होंगे। 

यूपी सरकार द्वारा लव जेहाद के खिलाफ कानून बनाए जाने के बाद अब पूरे देश में इसके खिलाफ सख्त कानून बनाए जाने की मांग तेज हो चुकी है ।विहिप ,बजरंगदल सहित अन्य राष्ट्रवादी संगठनों के नेता बिहार ,बंगाल सहित अन्य राज्यों में भी कानून बनाए जाने की मांग कर रहे है ताकि लव जेहाद जैसी विकृति पर रोक लग सके और बेटियां सुरक्षित रहे ।

यूपी: लव जेहाद पर चला योगी का चाबुक,नाम छिपा कर शादी किया तो होगी 10 साल की जेल