देश/डेस्क
गृह मंत्रालय द्वारा सोमवार को विधिविरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम के तहत 18 लोगो को आतंकी घोषित किया गया है ।मालूम हो कि इससे पूर्व सिर्फ संगठन को ही आतंकी घोषित किया जा सकता था ।लेकिन केंद्र सरकार द्वारा विधि विरूद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1967 को 2019 में संशोधित किया गया । जिसके बाद आज इन 18 लोगो जिनमे लस्कर सहित डी कंपनी के आतंकी शामिल है और पाकिस्तान सहित अन्य देशों में शरण लिए हुए है को आतंकी घोषित कर दिया गया है । इन आतंकियों में हाफिज सईद का साला भी शामिल है जो कि लस्कर के विदेशी संबंधो का प्रमुख है ।
साथ ही साजिद मीर ,लश्कर-ए-तोयबा जो कि पाकिस्तान में ङेरा ङाले लश्कर–ए-तोयबा का कमांङर तथा 26/11/2008 के मुम्बई आतंकवादी हमलों के प्रमुख योजनाकर्ताओं में से एक है सहित 18 लोगो को गृह मंत्रालय द्वारा आतंकी घोषित किया गया ।इनमें इंडियन मुजाहिद्दीन,1993 बम धमाके के आरोपी भी शामिल है ।
जिनके नाम निम्न है ।युसूफ मुजामील@ अहमद भाई @ युसूफ मुजामील बट्ट @ हूरेरा भाई , लश्कर-ए-तोयबा,अब्दुर रहमान मक्की @ अब्दुल रहमान मक्की,शाहिद महमूद @ शाहिद महमूद रहमेतुल्ला,फरहातुल्ला घोरी @ अबू सूफियान @ सरदार साहेब @ फारु,अब्दुल रऊफ असघर, अथर इब्राहिम ,युसुफ अजहर , शाहिद लतीफ ,सैयद मोहम्मद ,युसूफ शाह ,सैयद सलाहूद्दीन, गुलाम नबी खान,जफ्फार हुसैन भट्ट,रियाज इस्माइल शाहबन्द्री,मोहम्मद इकबाल, शेख शकील @ छोटा शकील,मोहम्मद अनीस शेख, इब्राहिम मेमन,जावेद चिकना प्रमुख है ।
गृह मंत्रालय द्वारा प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया गया है केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने आतंकवाद की समस्या का दृढ्ता के साथ मुकाबला करने के राष्ट्र के संकल्प को दोहराया है। उक्त संशोधन के बाद केन्द्र सरकार ने अब तक सितम्बर 2019 में 4 व्यक्तियों और जुलाई 2020 में नौ व्यक्तियों को आतंकवादी नामजद किया था।