1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक के निर्माण ,आयात ,संग्रहण, वितरण बिक्री एवं उपयोग प्रतिबंध की अधिसूचना जारी

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कैमूर/भभुआ(ब्रजेश दुबे):

कैमूर 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक के निर्माण आयात संग्रहण वितरण बिक्री एवं उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया। जिलाधिकारी कैमूर नवदीप शुक्ला के द्वारा एक बैठक कर जानकारी दिया गया.

बताते चलें कि 25 जून को समाहरणालय सभाकक्ष में जिला पदाधिकारी कैमूर के अध्यक्षता में एकल उपयोग प्लास्टिक से संबंधित बैठक आहूत की गई जिसमें निम्नांकित बिंदुओं पर चर्चा किया गया.1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक का निर्माण आयात संग्रहण वितरण बिक्री एवं उपयोग प्रतिबंधित कर दिया गया है। जिसके अंतर्गत निम्न सामग्रियां आएंगी:- ईयर बडस की प्लास्टिक की डांडिया, गुब्बारों की प्लास्टिक के झंडे, कैंडी की डंडीया, आइसक्रीम की डंडीआ, सजावट के लिए पालीस्टाइरिंन (थर्माकोल) से बने सजावट के सामान , कप, प्लेट, गिलास, कटलरी जैसे- कांटा चम्मच, चाकू, स्ट्रा ट्रेन, स्टीरर साथ ही मिठाई के डिब्बों, निमंत्रण कार्ड और सिगरेट पैकेट के इर्द-गिर्द लपेटने या पैक करने वाली प्लास्टिक की फिल्में तथा 100 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक या पीवीसी के बैनर।


ऐतिहासिक, धार्मिक एवं सार्वजनिक स्थलों पर कूड़ा डालने और प्लास्टिक कचरे को खुले में जलाने तथा नालो नदियों और तटों पर प्लास्टिक कचरे को फेंकने पर रोक लगाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया। प्रतिबंधित चिन्हित सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं के निर्माण और इनके परिवहन भंडार एवं बिक्री से संबंधित सूचना बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पार्षद के ईमेल grievance@bspcb.in अथवा व्हाट्सएप मोबाइल संख्या 7070379278 पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।बिहार नगर पालिका प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन उपविधि 2018 के तहत आर्थिक जुर्माना लगाया जाएगा।बैठक में सभी संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे।

1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक के निर्माण ,आयात ,संग्रहण, वितरण बिक्री एवं उपयोग प्रतिबंध की अधिसूचना जारी

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