बिहार :राजद की पूर्व विधायक कुंती देवी को कोर्ट ने हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई

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गया /रणधीर रमन

राजद की पूर्व विधायक कुंती देवी को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है । एडीजे.3 के न्यायधीश श्री संगम सिंह ने सुनवाई की समाप्ति के बाद बहुचर्चित हत्या मामले में ना सर्फ आजीवन कारावास बल्कि 50 हजार रूपए का जुर्माना भी लगाया है ।






इस दौरान व्यवहार न्यायालय में काफी भीड़ थी और सभी की नजर इस मामले पर टिकी हुई थी । सरकारी अधिवक्ता मसूद मंजर ने बताया कि वर्ष 2013 के फरवरी माह में जदयू के प्रखंड अध्यक्ष सुमरिक यादव की हत्या कर दी गई थी। मृतक के भाई विजय यादव के द्वारा नीमचक बथानी थाना में कुंती देवी, उनके पुत्र रंजीत यादव जो कि वर्तमान समय में अतरी विधानसभा से राजद के विधायक हैं एवं रंजीत के एक भाई सहित अन्य लोगों पर हत्या का मामला दर्ज कराया गया था।

तब से कुंती देवी इस मामले में ट्रायल का सामना कर रही थी।उन्होंने बताया कि पहले कुंती देवी को 23 जनवरी को सजा सुनाई जानी थी। लेकिन अस्वस्थ रहने के कारण वे व्यवहार न्यायालय में पेश नहीं हो सकी थी। जिसके बाद सजा सुनाने की तिथि 25 जनवरी मुकर्रर की गई थी। आज कुंती देवी न्यायालय में व्हीलचेयर पर बैठकर पेश हुई। उन्होंने बताया कि इस पूरे मामले में 12 गवाहों की गवाही कराई गई। इस दौरान 2 गवाह होस्टाइल हो गए।






जबकि 10 गवाहों ने पूरे केस के दौरान अपना समर्थन दिया था। गौरतलब है कि कुंती देवी के पति राजेंद्र यादव अतरी विधानसभा से ही राजद विधायक रह चुके हैं, जो केंद्रीय कारागार गया में हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। इस तरह से पति के बाद आज पत्नी को भी आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।






बिहार :राजद की पूर्व विधायक कुंती देवी को कोर्ट ने हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई